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नायब सरकार ने शहर में चार मंजिला निर्माण पर प्रतिबंध लगाया शर्तों के साथ

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नायब सरकार ने शहर में चार मंजिला निर्माण पर प्रतिबंध लगाया शर्तों के साथ

नायब सरकार: पड़ोसी के आनाकानी करने पर छह फुट छोड़कर कर सकेंगे चार मंजिला निर्माण

नायब सरकार: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (पुराना हूडा) तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाइसेंसशुदा कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला इमारतें बनाने पर लगाई गई रोक को सरकार ने सशर्त रूप से हटा दिया है। पुराने क्षेत्रों और कालोनियों में पड़ोसी की सहमति से चार मंजिला इमारतें बनाई जा सकती हैं। लेकिन 10 मीटर से चौड़ी सड़कों वाले प्लॉटों पर ही इसे बनाया जा सकेगा। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय की कालोनियों और नवीन सेक्टरों में इसके लिए पड़ोसी की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

मनोहर सरकार ने पहले तीन मंजिल और फिर स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार मंजिल का निर्माण मंजूर किया था। चार मंजिला इमारत बनाने पर राज्य के कई शहरों से लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई। विभिन्न सेक्टरों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने भी इसका विरोध जताया था। सरकार ने इसलिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 21 फरवरी 2023 से सरकार ने स्टिल्ड प्लस फोर निर्माण पर रोक लगा दी ।

उस समय, सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा। कमेटी रिपोर्ट के बाद सरकार ने शर्तों के साथ क्षेत्रों और कालोनियों में चार मंजिला इमारतें बनाने की अनुमति दी है। इसका खुलासा मंगलवार को चंडीगढ़ में नगर एवं राज्य योजना मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से किया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता और निदेशक अमित खत्री भी इस अवसर पर उनके साथ रहे। सरकार ने एचएसवीपी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की लाइसेंसशुदा पुरानी कालोनियों में चार मंजिला निर्माण को 10 मीटर से चौड़ी सड़कों पर स्टिल्ड पार्किंग के साथ मंजूर किया है।

इसमें एक शर्त है कि चार मंजिला इमारत बनाने से पहले पड़ोसी से लिखित सहमति लेनी होगी। कॉर्नर प्लॉट होने पर एक ही पड़ोसी से सहमति लेनी होगी। चार मंजिला निर्माण नहीं हो सकता अगर पड़ोसी इसके लिए तैयार नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने प्लॉट पर चार मंजिला इमारत बनाना चाहता है, तो उसे छह फुट की दूरी पर पड़ोसी मकान या प्लॉट की साइड छोड़नी होगी। जगह छोड़ने के बाद चार मंजिला निर्माण हो सकेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई पड़ोसी समझौता नहीं करेगा, तो वह भी चार मंजिला घर नहीं बना सकेगा।

पुरानी कालोनियों में चार मंजिला मकानों में रहने वाले 18 लोगों के हिसाब से सीवरेज, पानी और बिजली का प्रबंध किया गया होगा, तो चार मंजिला निर्माण को मंजूरी मिल सकेगी। पुराने इलाकों में नौ मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों पर चार मंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकेगी। सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि पुराने सेक्टरों और कालोनियों में बेसमेंट 250 वर्गगज या इससे अधिक के प्लाट में ही बनाए जा सकेंगे। इससे छोटे प्लाट में बेसमेंट स्वीकार्य नहीं

अब सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत शहरी कालोनियों में चार मंजिला इमारतें बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जिसमें स्टिल्ड पार्किंग शामिल है। ऐसी कालोनियों में नौ मीटर चौड़ाई की सड़कों पर चार मंजिला इमारतें भी बनाई जा सकती हैं। यही नहीं, सरकार ने इन कालोनियों में बेसमेंट के लिए निर्धारित प्लाट साइज की शर्तों को भी खत्म कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय योजना की कालोनियों में 90 से 180 वर्गगज के प्लॉट हैं।

इन कालोनियों में, प्लॉटधारक चाहें तो बेसमेंट बना सकते हैं।

नीका कालोनियों में भी निर्माण: जेपी दलाल ने कहा कि एचएसवीपी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग  की लाइसेंसशुदा कालोनियों के अलावा शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं) के अंतर्गत आने वाली कालोनियों में भी तीन या चार मंजिला इमारतें बनाई जा सकती हैं, जिसमें स्टिल्ड पार्किंग शामिल है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निकाय विभाग भी इसकी अनुमति दे सकेगा। लेकिन निकाय विभाग इसके लिए अलग से दिशानिर्देश बनाएगा।

चौथी मंजिल नहीं गिरेगी: 21 फरवरी, 2023 को सरकार ने चार मंजिला स्टिल्ड पार्किंग निर्माण पर रोक लगा दी। बाद में, कुछ बिल्डरों और व्यक्तियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर आक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए। इसलिए उन्हें चौथी मंजिल भी बनानी पड़ी। पिछले महीने नोटिस मिलने के बाद विभाग ने चौथी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दखल दिया, जिसके बाद इन आदेशों को तुरंत रोक दिया गया। जेपी दलाल ने अब कहा कि चौथी मंजिलों को गिराया नहीं जाएगा। जिन लोगों ने चौथी मंजिल बनाई है, उनसे कुछ भुगतान किया जाएगा। इसके बाद उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।

पोर्टल में सामग्री होगी: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण को लेकर एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर सभी आवेदकों की पूरी सूचना होगी। यह भी सार्वजनिक होगा कि प्लॉट मालिक या बिल्डर ने स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार मंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी है। दलाल ने कहा कि इससे ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ होगा। वे पोर्टल पर चैक कर सकेंगे कि जिस फ्लोर को वे खरीद रहे हैं, उसके निर्माण की मंजूरी मिली हुई है या नहीं।

180  से कम में फ्लोर रजिस्ट्री नहीं होगी: कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पुराने सेक्टरों और कालोनियों में अब फ्लोर रजिस्ट्री केवल 180 वर्गगज से अधिक प्लॉट पर होगी। इससे छोटे प्लॉटों की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बनाई गई कालोनियों में, हालांकि, प्रत्येक साइज के प्लाट पर चार मंजिला निर्माण और प्रत्येक फ्लोर की अलग-अलग रजिस्ट्री भी हो सकेगी।

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