Friday, July 24, 2026

Punjab Ashirwad Scheme 2026: पंजाब सरकार ने 2,769 परिवारों को दी बड़ी राहत, बेटियों की शादी के लिए जारी किए 14.12 करोड़ रुपये

by Neha
Punjab Ashirwad Scheme 2026: पंजाब सरकार ने 2,769 परिवारों को दी बड़ी राहत, बेटियों की शादी के लिए जारी किए 14.12 करोड़ रुपये

Punjab Ashirwad Scheme 2026: पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए 2,769 परिवारों को ₹51,000 सहायता देने हेतु 14.12 करोड़ रुपये जारी किए।

Punjab Ashirwad Scheme 2026: पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने वाली आशीर्वाद योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के अंतर्गत 14.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि से प्रदेश के 19 जिलों के 2,769 पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि शादी के खर्चों का बोझ कम किया जा सके।

2,769 परिवारों को मिलेगा लाभ

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों के लिए यह राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ योग्य लोगों तक पारदर्शी और समय पर पहुंचाया जाए।

19 जिलों के लाभार्थियों को मिलेगी सहायता

जारी की गई राशि से पंजाब के अलग-अलग जिलों के हजारों परिवारों को फायदा मिलेगा। लाभ पाने वाले परिवारों में पटियाला के 556, गुरदासपुर के 401, फाजिल्का के 347, होशियारपुर के 162, रूपनगर के 161 और लुधियाना के 151 लाभार्थी शामिल हैं।

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इसके अलावा मलेरकोटला, एसएएस नगर, श्री मुक्तसर साहिब, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, श्री फतेहगढ़ साहिब, मोगा, एसबीएस नगर, बठिंडा, पठानकोट, फरीदकोट और जालंधर जिले के परिवार भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।

बेटियों की शादी के लिए मिलती है ₹51,000 की मदद

आशीर्वाद योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को शादी के खर्चों में मदद देना और उन्हें आर्थिक परेशानी से राहत पहुंचाना है।

कौन ले सकता है आशीर्वाद योजना का लाभ?

आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार का संबंध निम्न वर्गों से होना चाहिए:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • पिछड़ा वर्ग (BC)
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

इसके साथ ही परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होना चाहिए।

योजना के लिए जरूरी पात्रता

सरकार के नियमों के अनुसार, आवेदक परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

DBT के जरिए सीधे खाते में पहुंचती है राशि

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस व्यवस्था से योजना में पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों तक सहायता राशि समय पर पहुंचती है।

जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और राज्य में सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

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