Sunday, September 6, 2026

गोरखपुर में मकान और प्लॉट होंगे सस्ते, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 2025

by Neha
गोरखपुर में मकान और प्लॉट होंगे सस्ते, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 2025

गोरखपुर में घर और प्लॉट होंगे सस्ते! योगी सरकार की नई गाइडलाइन 2025 में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को विशेष राहत, अतिरिक्त शुल्क घटा।

गोरखपुर में घर या प्लॉट लेने का सपना अब और सस्ता होने वाला है। योगी सरकार ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) के लिए आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन–2025 जारी की है। यह नई गाइडलाइन बोर्ड की मंजूरी के बाद जीडीए में लागू होगी। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद जीडीए की नई आवासीय योजनाओं में मकान और प्लॉट की कीमत पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगी। हालांकि, यह राहत केवल नई योजनाओं तक सीमित रहेगी, पुरानी योजनाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

वास्तविक लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण

नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी संपत्ति की अंतिम कीमत आवंटन की तारीख पर वास्तविक लागत के आधार पर तय की जाएगी। यदि आवंटन अनुमानित मूल्य पर किया गया है, तो निर्माण पूरा होने के बाद वास्तविक लागत और भुगतान में अंतर आवंटियों से लिया जाएगा। वहीं, यदि वास्तविक लागत सूचित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ती है, तो आवंटियों को संपत्ति न लेने और जमा राशि ब्याज सहित वापस लेने का विकल्प मिलेगा। इससे आवंटियों को अनावश्यक वित्तीय जोखिम से राहत मिलेगी।

अतिरिक्त शुल्क में बड़ी कटौती

पुरानी नीतियों के अनुसार नई योजनाओं में कंटीन्जेंसी और ओवरहेड चार्ज के नाम पर कुल 30% तक अतिरिक्त राशि लगाई जाती थी। नई गाइडलाइन में इसे घटाकर अधिकतम 16% कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जहां ईडब्ल्यूएस मकानों पर यह शुल्क 14% और एलआईजी मकानों पर 15% होगा।

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किस्त और ब्याज दर में बदलाव

नई गाइडलाइन में किस्त समय पर न चुकाने पर लगने वाले पेनल्टी इंटरेस्ट को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके साथ ही किस्तों पर ब्याज दर भी कम की गई है, जिससे आम लोगों की आर्थिक कमी आएगी।

सशस्त्र सेना के जवानों के लिए छूट

सशस्त्र सेना के जवानों को नई गाइडलाइन के तहत फ्लैट पर भुगतान के आधार पर आकर्षक छूट दी जाएगी। 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर 20%, 61 से 90 दिन में 15% और 91 से 120 दिन में 10% की छूट मिलेगी।

नीलामी और अन्य सुधार

नीलामी में न बिकने वाली संपत्तियों को आरक्षित दर पर दोबारा नीलामी में रखा जाएगा। इसके अलावा, अलोकप्रिय संपत्तियों पर 25% तक की छूट का प्रावधान है। पार्क फेसिंग, कार्नर और चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर अतिरिक्त शुल्क को भी घटा दिया गया है। भूमि दर बढ़ोतरी के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।

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