Supreme Court: उत्तराखंड सरकार ने न्यायालय को बताया कि जंगल की भीषण आग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) या “इंद्रदेव पर निर्भरता” उत्तराखंड में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं का निदान नहीं है और इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को एहतियाती उपाय करने होंगे। उत्तराखंड सरकार ने न्यायालय को बताया कि जंगल की भीषण आग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि नवंबर से राज्य में 398 जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें पांच लोग मारे गए हैं। पीठ को उत्तराखंड के उपमहाधिवक्ता जतिन्दर कुमार सेठी ने बताया कि सभी घटनाएं मानव निर्मित थीं। उनका कहना था कि जंगल की आग से 388 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उनका कहना था, ‘‘लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का 40 प्रतिशत हिस्सा आग से जल रहा है, जबकि इस पहाड़ी राज्य में वन्यजीव क्षेत्र का केवल 0.1 प्रतिशत हिस्सा ही आग की चपेट में है। और ये सब लोगों ने बनाया था। नवंबर से आज तक जंगल में 398 आग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से सभी मानव-निर्मित हैं।साथ ही, उपमहाधिवक्ता ने पीठ को अंतिम स्थिति रिपोर्ट दी, जिसमें जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों का विवरण था।
वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि “क्लाउड सीडिंग” (कृत्रिम बारिश) या “इंद्र देवता पर निर्भर रहना” इस मुद्दे का समाधान नहीं है और याचिकाकर्ता का कहना सही है कि राज्य को निवारक उपाय करने होंगे।पीठ राज्य में जंगल की आग की बढ़ी हुई घटनाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सेठी ने कहा कि आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं। तब पीठ ने पूछा, ‘‘आग से मरने वालों की संख्या क्या है?जवाब में उन्होंने कहा कि जंगल में लगी आग ने पांच लोगों को मार डाला। पीठ ने यह भी पूछा कि ऐसी घटनाओं में कितने जानवर मारे गए? सेठी ने कहा कि जानकारी प्राप्त करके अदालत को सूचित करेंगे।
मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दायर करने वाले एक वकील ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार एक “बेहद गुलाबी तस्वीर” पेश कर रही है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों ने कहा कि जंगल की आग से निपटने में शामिल पूरी मशीनरी चुनाव-संबंधी काम में व्यस्त है।
“स्थिति दयनीय है,” उन्होंने कहा। लोगों के पास आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण तक नहीं हैं।मामले में पेश हुए एक अन्य अधिवक्ता ने कहा कि देवदार के पेड़ों से पूरा जंगल ढका हुआ था, जो आग का कारण था। पीठ ने कहा, “अंग्रेजों ने इन्हें लगाया होगा, लेकिन अब उनका इस्तेमाल देश में किया जा रहा है।” हम उन पेड़ों को खत्म नहीं कर सकते और वे निचले क्षेत्रों में नहीं उग सकते।”
न्यायालय ने कहा कि जंगल की आग एक “गंभीर समस्या” नहीं है जिस पर बहस हो रही है। सुनवाई में उत्तराखंड में बारिश की संभावना पर भी चर्चा हुई। सेठी ने कहा कि जंगल की आग सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैल रही है। पीठ ने 15 मई को मामले की अगली सुनवाई तय की।
शीर्ष अदालत ने वर्ष 2019 में जंगल की आग पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसी घटनाएं, खासकर गर्मियों के दौरान, पहाड़ी राज्यों में एक गंभीर समस्या पैदा करती हैं और इसका कारण बड़ी संख्या में देवदार के पेड़ों की मौजूदगी है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं।