SEC विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा नगर निगमों/परिषदों के चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति देता है।
राज्य चुनाव आयोग (SEC ) एतद्द्वारा उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित करता है कि आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2024 के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की कार्यवाही की अनुमति दी है।
इस संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी निजी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के भीतर कोई भी वीडियोग्राफी गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय (डीबी) द्वारा 2012 के सीडब्ल्यूपी 9601 में कृष्ण कुमार शर्मा और अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2012 के अनुसार आयोग द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बनाम पंजाब राज्य, जिसका सक्रिय भाग इस प्रकार है:
“याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति अपने खर्च पर मतदान केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि वे ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों के अंदर”।
उपरोक्त आदेश के अनुसार, निजी व्यक्तियों/राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वीडियोग्राफी की अनुमति है, बशर्ते ऐसी वीडियोग्राफी मतदान केंद्रों के 100 मीटर से परे की जाए।