Home राज्यदिल्ली New Criminal Laws: आज देश भर में नए आपराधिक नियम लागू हो गए, पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ; जानिए कौन सी धारा लगी है

New Criminal Laws: आज देश भर में नए आपराधिक नियम लागू हो गए, पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ; जानिए कौन सी धारा लगी है

by editor
New Criminal Laws: आज देश भर में नए आपराधिक नियम लागू हो गए, पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ; जानिए कौन सी धारा लगी है

New Criminal Laws: भारत में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करेंगे और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे।

New Criminal Laws: आज से देश भर में नए कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही, 2023 के भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। एक रेहड़ी-पटरी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार, एक रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने का आरोप लगाता है। एफआईआर में आरोपी को बिहार बाढ़ निवासी पंकज कुमार बताया गया है।

एफआईआर में पुलिस ने कहा कि आरोपी मुख्य सड़क पर एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। उस क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा, लेकिन उसने नहीं सुना।

नए आपराधिक कानूनों से न्याय में देरी कम होगी

दरअसल, सोमवार से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त करेंगे। ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत उपयोग की शुरुआत करना है।

छाया शर्मा- दिल्ली पुलिस नए नियमों  के लिए पूरी तरह से तैयार है

दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त सीपी छाया शर्मा ने कहा कि आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू हो गए हैं। आज से एफआईआर भी दर्ज होना शुरू हो जाएगा। हमने 5 फरवरी से ही इस विषय पर प्रशिक्षण शुरू किया था, और जो बदलाव जांच में किए गए हैं, उसको हमने पूरी तरह से समझाया है।

छाया शर्मा ने कहा कि ये नियम हमें दंड से न्याय की ओर ले जा रहे हैं। यह डिजिटल साक्ष्यों पर काफी अधिक जोर देता है। इसका अर्थ है कि साक्ष्य अब डिजिटली रिकॉर्ड किए जाएंगे और डिजिटली रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट को समझने में मदद करेगा। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस ने भी ऐप बनाया है। दिल्ली पुलिस में लगभग 45000 लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने चार भागों में एक पॉकेट बुकलेट बनाया है, आईपीसी से बीएनएस तक, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अधीन आती हैं और एक तालिका। इसमें दैनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक भाग शामिल हैं।

पुराने केस आईपीसी के तहत ही निपटाए जाएंगे

विशेष सीपी छाया शर्मा ने कहा कि कानून पूर्वव्यापी नहीं है। पुराने मामलों को आईपीसी के तहत हल किया जाएगा, और सीआरपीसी उन मामलों के लिए प्रभावी होगा। हालाँकि, 1 जुलाई से नए मामले दर्ज किए जाएंगे, तो उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं लागू होंगी। यही कारण है कि आज से शुरू होने वाली जांच प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की जगह सीआरपीसी का पालन करेगी..। पुराने मामलों को सीआरपीसी और आईपीसी के तहत हल किया जाएगा। नए मामले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अधीन होंगे।

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