Health Minister Dr Balbir Singh: एक भी पैसा डायवर्ट या दुरुपयोग नहीं किया गया, एबी-एमएमएसबीवाई के तहत केंद्र सरकार पर पंजाब का 249 करोड़ रुपए बकाया है

by ekta
Health Minister Dr Balbir Singh: एक भी पैसा डायवर्ट या दुरुपयोग नहीं किया गया, एबी-एमएमएसबीवाई के तहत केंद्र सरकार पर पंजाब का 249 करोड़ रुपए बकाया है

Health Minister Dr Balbir Singh

  •  डॉ बलबीर सिंह ने पुष्टि की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए किया जा रहा है
  • पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचए द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करने के बाद तकनीकी गड़बड़ियों और केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी न करने के कारण अस्पतालों को भुगतान में देरी हुई
  • स्वास्थ्य मंत्री ने अनिच्छुक निजी अस्पतालों को इससे बाहर निकलने का प्रस्ताव दिया योजना के बारे में कहा कि ‘सेवा’ करने के इच्छुक अस्पतालों को अधिकृत किया जाएगा
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह किया कि वे आपस में बैठकर मुद्दों को सुलझाएं
  • डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों ने सौंपी गई बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध अचानक रद्द करके योजना को बिगाड़ दिया

Health Minister Dr Balbir Singh: आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एबी-एमएमएसबीवाई) पर रिकॉर्ड स्पष्ट करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के फंड का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार पर पंजाब का 249 करोड़ रुपये बकाया है।

स्वास्थ्य मंत्री यहां पंजाब भवन में एबी-एमएमएसबीवाई के बारे में सभी तथ्य स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे ताकि लोगों को सच्चाई पता चले।

20 अगस्त, 2019 को लॉन्च की गई एबी-एमएमएसबीवाई (AB-MMSBY) प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का पात्रता-आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

पंजाब ने इस योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 44.99 लाख परिवारों को शामिल किया गया है और 772 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है – 210 सार्वजनिक, 556 निजी और छह केंद्र सरकार के अस्पताल। बजट को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में केवल 16.65 लाख सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) परिवारों के लिए साझा किया जाता है, जबकि राज्य शेष 28 लाख से अधिक परिवारों के लिए बजट वहन करता है।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पिछली सरकारें इस योजना को बीमा मोड के तहत चला रही थीं, जिसके तहत वे प्रीमियम का भुगतान करते थे और 29 दिसंबर, 2021 को उन्होंने सौंपे गए बीमा कंपनी के साथ अनुबंध को अचानक रद्द कर दिया, जिससे अराजकता फैल गई। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार को टूटी हुई व्यवस्था विरासत में मिली है और इस योजना को ट्रस्ट मोड के तहत लाना पड़ा।

” उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार को 16.65 लाख SECC परिवारों के लिए 60:40 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सा मिलता है और SECC परिवारों के तहत उठाए गए लगभग 585 करोड़ रुपये के दावों के लिए ट्रस्ट मोड के तहत इलाज के लिए केंद्र सरकार को लगभग 350.74 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसके खिलाफ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) को ट्रस्ट मोड के तहत केवल 169.34 करोड़ रुपये मिले हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 249.81 करोड़ रुपये की राशि, जिसमें 51.34 करोड़ रुपये प्रशासनिक शुल्क और 17.07 करोड़ रुपये पिछला बकाया शामिल है, केंद्र सरकार के पास लंबित है। उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर लंबित भुगतान की किस्त जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि हम निजी अस्पतालों को भुगतान कर सकें। उन्होंने कहा, “मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है, ताकि लंबित भुगतान जारी करने का अनुरोध किया जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।” उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार के फंड का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है और सभी फंड का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए किया जा रहा है।

मंत्री ने अस्पतालों को भुगतान में देरी के लिए फरवरी 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करने के बाद तकनीकी गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इस मुद्दे को हल करने के लिए त्वरित कदम उठाए। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत इलाज करके ‘सेवा’ करने के इच्छुक निजी अस्पतालों को अधिकृत करेगी। उन्होंने निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर निकलने की पेशकश भी की, जो इस योजना के तहत इलाज करने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार निजी अस्पतालों के साथ हर पहलू में परस्पर सहयोग कर रही है, चाहे वह सुरक्षा प्रदान करने का मामला हो या अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का मामला हो।

source: https://ipr.punjab.gov.in

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