HARYANA NEWS : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में 26.12.2024 की सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए घोषणा की गई है कि ईद-उल-फितर की गजेटेड छुट्टी को बदलकर अब प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे) कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने ईद की गजेटेड छुट्टी को बदलकर अब प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे) कर दिया है। सरकार ने इस बदलाव का कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति बताया है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 26 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर की गजेटेड छुट्टी को बदलकर अब प्रतिबंधित अवकाश कर दिया गया है। उन्होंने अपने आदेश में बताया कि 29 और 30 मार्च 2025 को साप्ताहिक अवकाश है, जबकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है, इसी कारण यह बदलाव किया गया है। इस संबंध में सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है।
क्या होता है प्रतिबंधित अवकाश?
प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे) एक वैकल्पिक अवकाश होता है, जिसे कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह छुट्टी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं होती, बल्कि वे अपनी इच्छानुसार इसे ले सकते हैं या कार्य जारी रख सकते हैं।