Sunday, August 16, 2026

हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पहल: हर गांव में बनेगा युवा क्लब, जानिए सदस्य बनने की शर्तें और फायदे

by Neha
हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पहल: हर गांव में बनेगा युवा क्लब, जानिए सदस्य बनने की शर्तें और फायदे

हरियाणा सरकार की योजना के तहत 7356 गांवों में बनाए जाएंगे युवा क्लब। जानिए सदस्य बनने की शर्तें, पंजीकरण प्रक्रिया और वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी।

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण युवाओं को संगठित कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 7356 गांवों में युवा क्लब बनाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है।

हरियाणा में 7356 गांवों में होंगे युवा क्लब

सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर जिले में 250 युवा क्लब गठित किए जाएं, जिससे पूरे प्रदेश में करीब 5500 नए यूथ क्लब सक्रिय होंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी जिला युवा समन्वयक और ITI प्रधानाचार्यों को योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

युवाओं को मिलेगा विकास का मंच

यह योजना युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तहत संचालित होगी, जिसमें युवा मंडलों के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव पहुंचेंगी। साथ ही नशा, कन्या भ्रूण हत्या, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। युवा क्लब नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और महिला कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

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युवा क्लब में सदस्यता की शर्तें

  • सदस्यता के लिए आयु सीमा: 15 से 29 वर्ष (1 अप्रैल 2025 को)

  • हर क्लब में 10 से 20 सदस्य होंगे

  • 20% सदस्य अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से होने चाहिए

  • सभी सदस्यों का ‘माई भारत पोर्टल’ पर पंजीकरण अनिवार्य है

  • पुरस्कार विजेता युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी

  • क्लब गठन में गांव के सरपंच और पंच की उपस्थिति जरूरी होगी

पंजीकरण और वित्तीय सहायता

युवा क्लबों को हरियाणा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2012 के तहत ₹100 में पंजीकृत करना होगा। सक्रिय क्लबों को ₹500 प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सहायता पाने के लिए हर महीने कम से कम एक बैठक और दो सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट समय पर संबंधित विभाग को भेजनी होगी और राशि सीधे क्लब के खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।

निगरानी और गैर-राजनीतिक रहेंगे क्लब

हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जो युवा क्लबों की निगरानी करेगी। समिति में नोडल प्रिंसिपल और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी भी शामिल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्लबों में केवल योग्य और सक्रिय सदस्य जुड़ें और ये क्लब पूरी तरह गैर-राजनीतिक रहेंगे।

हरियाणा की यह पहल ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और गांव के विकास में योगदान देने का सुनहरा मौका प्रदान करेगी। इससे युवाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और वे समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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