Faridabad: फरीदाबाद में रहने वालों के लिए अच्छी खबर: 50 गज तक जमीन रजिस्ट्री कर सकेंगे लोग, ये बदलाव नियमों में किए गए हैं

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Faridabad: फरीदाबाद में रहने वालों के लिए अच्छी खबर: 50 गज तक जमीन रजिस्ट्री कर सकेंगे लोग, ये बदलाव नियमों में किए गए हैं

Faridabad:अब शहरी क्षेत्रों में घर बनाना आसान होगा। खास बात यह है कि व्यक्ति 50 वर्ग गज तक जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम से कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यह घोषणा गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने की है।

Faridabad: सरकार के इस निर्णय से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रहने वाले कई लोगों को राहत मिलेगी और उनके घर के सपने साकार होंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीदने या किसी हिस्से को बेचने के लिए नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को किसी भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी; भूमि मालिक सीधे अपनी रजिस्ट्री कर सकेंगे। ऐसी संपत्ति पर विकास शुल्क या प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा। राज्य में ऐसी 2,52,000 संपत्तियां हैं।

शहरी इलाकों में खाली प्लॉट बेचने की अनुमति है. प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य बकाया शुल्क जमा करने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके आधार पर वे अपनी संपत्ति को बेच सकेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि लाल डोरा के अंदर स्थित संपत्ति को स्वयं प्रमाणित करने वाले मालिकों को इसे बेचने की अनुमति होगी।

रजिस्ट्री होते ही रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट होगा: मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के लिए एचएसवीपी, एचएसआईडीसी या तहसील में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री होते ही सभी विवरण नगर निकायों के प्रॉपर्टी पोर्टल पर खुद आ जाएंगे। इससे लोगों को अब कार्यालयों में घूमने या किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं होगी।

30 जून तक अवैध कॉलोनी वैध होंगी

मंत्री ने कहा कि हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में 741 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है और सभी 1,71,368 संपत्तियों को मालिकों को बेचने का अधिकार मिला है। साथ ही, 30 जून तक शेष 433 गांवों को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा, 705 छोटे क्षेत्रों (पैचेस) को अधिग्रहण किया गया है. लगभग 1200 पैचेस, जो सरकारी, वन या ग्रीन बैल्ट और रोड की जमीन पर होंगे, 30 जून तक अधिग्रहण किया जाएगा।

सौ गज के दो भाग कर सकेंगे

मंत्री ने कहा कि पारिवारिक हिस्सेदारी में परिवार का हिस्सा 50 गज तक का हो सकता है। 100 गज के प्लॉट के दो भाग बनाए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाइसेंस्ड कॉलोनियों को छोड़कर अन्य संपत्तियों को नगर निकायों के नियंत्रण में दिया जा सकता है।

98 कॉलोनी प्रस्ताव विचाराधीन हैं

स्मार्ट सिटी में अवैध रूप से बसी 98 कॉलोनियों को मान्यता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन्हें नियमित करके, बिजली, पानी, सीवर और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह लगभग पांच लाख लोगों को राहत देगा। पिछले वर्ष नगर निगम क्षेत्र में बसी हुई 59 कॉलोनियों को नियमित किया गया था।

फीवा महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने कहा, “सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।” आम लोग भी घर बना सकेंगे। भूमि मालिक को आवश्यकतानुसार जमीन बेचने का भी अधिकार होगा। जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए अभी एनओसी चाहिए थी।:”

रवि सिंगला, फरीदाबाद नगर निगम के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर योजनाकार, ने कहा, “सरकार के इस फैसले से काफी लोगों को राहत मिलेगी। उनके पास जमीन का मालिकाना हक होगा। इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा। हालाँकि, इससे अवैध कॉलोनियों का निर्माण और अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के नियमों का  अवमानना होगा।

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