Home राज्यदिल्ली Delhi News: गलतियों को ठीक करके लाइए; बांसुरी स्वराज के खिलाफ न्यायालय गए सोमनाथ भारती से न्यायाधीश

Delhi News: गलतियों को ठीक करके लाइए; बांसुरी स्वराज के खिलाफ न्यायालय गए सोमनाथ भारती से न्यायाधीश

by editor
Delhi News: गलतियों को ठीक करके लाइए; बांसुरी स्वराज के खिलाफ न्यायालय गए सोमनाथ भारती से न्यायाधीश

Delhi News: आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती को नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देना पड़ा।

Delhi News: नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती को सोमवार को अदालत में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि याचिका में बहुत से गलतियां हैं। अदालत ने नोटिस देने से इनकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और सोमनाथ भारती से गलतियों को सुधारने को कहा। सोमनाथ भारती ने बांसुरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा, ‘आपकी याचिका में टाइपो बहुत है। मैं नोटिस जारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ।कोर्ट ने सोमनाथ भारती को बताया कि पहली याचिका में हुई गलतियों को सुधारकर लाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 13 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि सिनॉप्सिस में बताए गए प्रतिवादी मेमो नहीं हैं। उनका दावा था कि याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 का उल्लेख है, हालांकि मेमो में इसका उल्लेख नहीं है। उसने कहा, “यह गलतियों से भरा हुआ है।” बहुत अधिक गलतियाँ हैं। पहली याचिका में सुधार करना होगा। मैं समझ नहीं पाया, इसलिए नोटिस नहीं दे सकता। मैं स्थगित करूँगा और आप पहले सही याचिका दायर करिए।’

सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देते हुए गैरकानूनी व्यवहार का दावा किया है। याचिका में कहा गया है कि “याचिकाकर्ता, चुनाव के दिन 5 मई 2024 को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गया कि प्रतिवादी नंबर-1 (बांसुरी) के बूथ एजेंटों के पास उनकी (स्वराज) मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे प्रतिवादी संख्या-3 (निर्वाचन अधिकारी) को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ।’

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए भाजपा द्वारा खड़ा किया गया था। उसमें कहा गया है कि आनंद ने नौ अप्रैल को भारती के लिए प्रचार किया और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री थे, लेकिन 10 अप्रैल को अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आनंद ने स्वराज की मदद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 10 जुलाई को भाजपा में शामिल हो गया।

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