Sibin C: एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मतदाताओं, जो वर्तमान में पंजाब में कार्यरत हैं, के लिए 1 जून, 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष अवकाश घोषित किया गया है।
Sibin C: इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब भर में सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी जो यूटी चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश के रजिस्टर्ड वोटर हैं, वे 1 जून 2024 (शनिवार) को विशेष छुट्टी के लिए पात्र हैं। यह छुट्टी उन्हें उनके वोटर कार्ड दिखाने पर उनके छुट्टी के बिल में से कटौती किए बिना दी जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, व्यापार या अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार वोट डालने के लिए 1 जून, 2024 को सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा। इस आशय की एक अधिसूचना पंजाब सरकार द्वारा जारी कर दी गई है।