उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाएं रात की पाली में काम करेंगी, वन्यजीव संघर्ष में मौत पर 10 लाख मुआवजा

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाएं रात की पाली में काम करेंगी, वन्यजीव संघर्ष में मौत पर 10 लाख मुआवजा

उत्तराखंड कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों को रात की पाली में काम की अनुमति दी, वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया।

उत्तराखंड की कैबिनेट ने कई अहम फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला कर्मचारियों की रात्रि पाली में काम करने की अनुमति और मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।

महिलाएं अब रात की पाली में कर सकेंगी काम

राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकार अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी। इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम करने की आवश्यकता होगी और महिलाओं की पूर्व लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से महिला कर्मकारों को कार्य करने के अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

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वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के आश्रितों को बढ़ाया मुआवजा

उत्तराखंड में अब मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर आश्रितों को 6 लाख रुपये की बजाय 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने जंगली जानवरों के हमलों में घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करने की घोषणा कर चुके हैं।

नए पद और प्रशासनिक सुधार

कैबिनेट ने अभियोजन विभाग में 142 पदों के सापेक्ष 91 पद सृजित किए हैं। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पद बनाए गए हैं, ताकि न्यायालयों में वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो सके।

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