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Urban bodies and Panchayats: नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्था उपचुनाव के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित

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Urban bodies and Panchayats: नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्था उपचुनाव के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित

Urban bodies and Panchayats: नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्था उपचुनाव के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित

श्रीगंगानगर, 11 जून।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी कर नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जून 2024 व पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसम्बर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाने के कार्यक्रम का निर्धारण किया है।

इसी क्रम में मतदाताओं को मताधिकार की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

Urban bodies and Panchayats: नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में मतदान के लिये 30 जून 2024 को मतदान दिवस है। निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों के मतदाताओं को मताधिकार की सुविधा में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in/

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