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माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में देवस्थान विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा मंदिर ठिकाना गलता जी का बतौर प्रशासक प्रबंधन एवं संचालन किया जा रहा है।
प्रबन्धन एवं संचालन समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्री राजकुमार कस्वां ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा श्री गलता जी पीठ के घाट के बालाजी मंदिर का प्रबंधन एवं संचालन संभाल लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबन्धन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहायतार्थ प्रबन्धन एवं संचालन समिति का गठन किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) की अध्यक्षता में गठित प्रबन्धन एवं संचालन समिति में उपखण्ड अधिकारी-जयपुर प्रथम एवं कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मंदिर ठिकाना गलता जी के महंत श्री अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए मंदिर ठिकाना गलता जी एवं उसकी समस्त परिसंपत्तियों का प्रबन्धन एवं संचालन राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग को करने के निर्देश दिये गए हैं।
source: https://dipr.rajasthan.gov.in