CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2-4 सितंबर को बुलाने को मंजूरी दे दी।
CM Bhagwant Mann कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्धी निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया।
सत्र की शुरुआत 2 सितम्बर को श्रद्धांजलि के साथ होगी तथा तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
एनओसी के खंड को हटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई
कैबिनेट ने भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की शर्त को खत्म करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मामले को जल्द ही होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा और इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य आम जनता को सुविधा प्रदान करना है क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी अवैध कॉलोनियों को उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद असहाय लोगों को इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करेगी।
पंजाब अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को हरी झंडी
कैबिनेट ने ‘पंजाब अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024’ को भी हरी झंडी दे दी है। 2012 के अधिनियम को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह वर्तमान समय की अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन और व्यापार में आसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद पंजाब में इमारतों के मालिकों और कब्जाधारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें सालाना नहीं बल्कि हर 3 साल बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
मामलों को इमारतों के जोखिम वर्गीकरण यानी कम, मध्यम या उच्च जोखिम के अनुसार निपटाया जाएगा। इस कानून में आग के जोखिम और अन्य के खिलाफ व्यक्तियों के बीमा से संबंधित प्रावधान होंगे। यह विधेयक अग्निशमन विभाग के कामकाज में और अधिक दक्षता लाएगा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब के सभी निवासियों को बेहतर तरीके से अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।
सात ग्राम न्यायालयों में 49 पद सृजित करने की सहमति
कैबिनेट ने पटरान (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना है। अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना से किफायती मूल्य पर न्याय तक पहुंच और घर-घर न्याय प्रदान करने के अलावा, ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की बड़ी संख्या में कमी आएगी।
पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर घटाया गया
कैबिनेट ने पंजाब राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर भी कम कर दिया है। पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के करों की तुलना में यह कर बहुत अधिक था, इसलिए पंजाब राज्य में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम था, लेकिन इस कदम से यह प्रवृत्ति उलट जाएगी जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों के लिए एक और श्रेणी द्वारा अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए कैबिनेट ने राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी।
पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम 1932 में संशोधन करने की सहमति दी गई
कैबिनेट ने भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के अंतर्गत ‘शेड्यूल-1’ में निहित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू करने के लिए पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम-1932 में संशोधन करने की भी सहमति दे दी है, जो कि पंजाब सरकार के असाधारण राजपत्र में 12.07.2022 को प्रकाशित भारतीय भागीदारी (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत 1932 अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुरूप है। पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम, 1932 के नियम 11(ए) में संशोधन से राज्य में संशोधित शुल्क लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
युवा सेवा नीति 2024 को स्वीकृति दी गई
मंत्रिमंडल ने युवाओं के कल्याण के लिए युवा सेवाएं विभाग द्वारा तैयार की गई युवा सेवाएं नीति 2024 को भी हरी झंडी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और उनकी असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। यह नीति युवाओं को सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनके कौशल में सुधार करेगी, साथ ही उन्हें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण कार्यों से जोड़ेगी।
खेल नियमित कैडर सेवा में संशोधन को मंजूरी दी गई
कैबिनेट ने खेल विभाग के “उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम” तैयार करके खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। खेल विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह, कैबिनेट ने खिलाड़ियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब खेल चिकित्सा कैडर सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी है।
गैर-वनीय और सार्वजनिक भूमि के लिए वृक्ष संरक्षण नीति-2024 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने गैर-वनीय सरकारी और सार्वजनिक भूमि के लिए वृक्ष संरक्षण नीति-2024 को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका लगभग 83 प्रतिशत क्षेत्र कृषि अधीन है, लेकिन पंजाब राज्य का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र लगभग 5.92 प्रतिशत है, इसलिए पंजाब सरकार ने इसे 2030 तक 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गैर-वनीय भूमि/सार्वजनिक भूमि पर खड़े पेड़ों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और प्रतिपूरक वृक्षारोपण करके पर्यावरण के नुकसान की भरपाई के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।
नीति के अनुसार संबंधित विभाग अपनी भूमि पर खड़े पेड़ों की सूची तैयार करेंगे और संरक्षण उद्देश्यों के लिए उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रलेखित किया जाएगा। यह नीति राज्य सरकार के विभागों, सभी राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं, स्थानीय निकायों और पंचायतों की भूमि के स्वामित्व वाली सभी गैर-वन भूमि पर लागू है। नए पेड़ों को काटने और लगाने का निर्णय उप-मंडल/जिला/राज्य स्तर पर इस संबंध में गठित समितियों द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा नीति से वृक्षारोपण के लिए कुछ राजस्व प्राप्त हो सकता है और राज्य भर में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हरियाली को संरक्षित करने में भी मदद मिल सकती है।
राज्य में कृषि वानिकी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू करने को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने जापानी सहयोग से 792.88 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में कृषि वानिकी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से राज्य में कृषि वानिकी के माध्यम से वृक्षों के आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने, भूजल को संरक्षित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने, शिवालिक क्षेत्र के एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन, राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुधार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परियोजना की डीपीआर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और वन विभाग, पंजाब द्वारा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना को 2025-26 से पांच साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
प्राकृतिक आपदाओं के मामले में फसल नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने हेतु राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया
कैबिनेट ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए एसडीआरएफ/राज्य बजट या संयुक्त एसडीआरएफ और राज्य बजट से प्रति मामले 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने की भी मंजूरी दे दी है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान के लिए किसानों को उचित राहत मिलेगी। वर्तमान में राज्य बजट से अलग से राहत दी जाती है, लेकिन इस कदम का उद्देश्य एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) और राज्य बजट को मिलाकर प्रभावितों को समय पर और पूरी राहत प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं सुनिश्चित करना है।
विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को हरी झंडी
कैबिनेट ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्य को पूरा करने और “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” को प्रभावी बनाने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति को भी हरी झंडी दे दी। इससे समावेशी शिक्षा और समग्र विकास प्रदान करने में मदद मिलेगी, ताकि विकलांग बच्चों को बेहतर अवसर और बेहतर समावेशी शिक्षा मिल सके और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और आत्म विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार भी मिल सके।
वीरता पुरस्कार विजेताओं को राहत
वीरता पुरस्कार विजेताओं को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने नकद पुरस्कार की सभी राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में वितरित करने को मंजूरी दे दी है। इससे पुरस्कार विजेता को एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित होगा, जिससे वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, पुरस्कार विजेताओं से हर साल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी और पुरस्कार विजेता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के लिए मासिक भत्ता (वार्षिकी) लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी हो जाएगी।
पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 और पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) सीमा क्षेत्र ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 और पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) सीमा क्षेत्र ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के अनुसार मास्टर/मिस्ट्रेस कैडर के पद के लिए 20 प्रतिशत पदोन्नति कोटा ईटीटी/जेबीटी, एचटी और सीएचटी* कैडर में क्रमशः 15:4:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इससे विभाग की अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और ईटीटी/जेबीटी, एचटी और सीएचटी कैडर के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलेगा।
पंजाब परिवार न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी गई
मंत्रिमंडल ने पंजाब पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में नई धारा 4-ए शामिल करने तथा मौजूदा धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 और धारा 9 में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पारिवारिक न्यायालयों का बेहतर कामकाज सुनिश्चित करना है।
पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य में न्यायिक अधिकारी को अखिल भारतीय पैटर्न के अनुरूप पुनः नामित करने के लिए पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन करने को भी अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को अपने स्तर पर न्यायिक अधिकारियों की विभागीय परीक्षाओं के संचालन को विनियमित करने की अनुमति देने के लिए पीसीएस (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति/पदोन्नति के लिए न्यूनतम आयु को स्पष्ट करने के लिए पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 5 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।
582 पशु चिकित्सालयों में 479 पशु फार्मासिस्टों और 472 सफाई सेवकों की सेवाओं का विस्तार
पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य भर के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 479 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 472 सफाई सेवकों की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक सेवा प्रदाता के रूप में बढ़ाने की भी मंजूरी दी।
विधिक एवं विधायी मामलों के विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई
मंत्रिमंडल ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। पुनर्गठन के तहत 11 पदों को समाप्त करके 9 नए पद सृजित किए गए हैं तथा 13 मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को भी मंजूरी दी गई है।
बाजार समितियों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया
मंत्रिमण्डल ने मण्डी समितियों के अधिक्रमण की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष अर्थात 26 जुलाई, 2025 तक करने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा यदि ऐसी मण्डी समितियों का बढ़ाई गई अवधि में पुनर्गठन नहीं होता है तो सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक पुनर्गठन तक इन समितियों का कार्य करते रहेंगे।
पीडब्ल्यूडी के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग में पंजाब लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) ड्राफ्ट्समैन (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2024, पंजाब वास्तुकला (ग्रुप-सी) मंत्रिस्तरीय सेवाएं (पहला संशोधन) नियम, 2024 और पंजाब लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें शाखा) फील्ड कार्यालय (ग्रुप-सी मंत्रिस्तरीय) सेवाएं नियम, 2024 को भी मंजूरी दे दी है।
जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने जल संसाधन विभाग में उपमण्डल अभियंता के तीन पद समाप्त करने तथा तहसीलदार के तीन पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा। ये तहसीलदार विभाग की विभिन्न सम्पत्तियों को बचाने, न्यायालय में भूमि सम्बन्धी मामलों की पैरवी करने, निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने, राजस्व सम्बन्धी मामले, विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, भूमि अधिग्रहण के लिए अवार्ड की घोषणा से सम्बन्धित मामले तथा भूमि अधिग्रहण एवं अवार्ड की घोषणा में उत्पन्न विवादों का भी निपटारा करेंगे।
पंजाब जल संसाधन विभाग जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब जल संसाधन विभाग जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि पंजाब जल संसाधन विभाग के जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर (ग्रुप-सी) की भर्ती के लिए 2 साल के राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ-साथ सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी संभावित उम्मीदवार को उच्च योग्यता का कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा।
जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को हरी झंडी
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी हरी झंडी दे दी।
सहकारिता विभाग की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को मंजूरी दी गई
मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग की वर्ष 2019-20 की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी मंजूरी दी।