Haryana News: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि सरकारी संपत्ति को 20 वर्ष से अधिक समय से किराया, लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रखने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवेदन करने की समयावधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाई गई है।
Haryana News: उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों के लिए बनाई गई विशेष नीति के अनुसार, किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में अपनी संपत्तियों (दुकान/मकान/अन्य सम्पति ) को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/लीज के माध्यम से बेचने के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय लेने और पोर्टल पर नए आवेदन की अनुमति देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।
सुधा ने बताया कि इस अवधि के बाद कोई अतिरिक्त अवधि नहीं दी जाएगी और सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों का समाधान किया जाएगा। नई नीति के अनुसार, सरकारी संपत्ति को 20 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए पट्टे या किराए पर देने का प्रावधान है।
उनका कहना था कि राज्य के सभी जिला नगर निगम आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों/समितियों के ईओ या सचिवों और सभी संबंधित सरकारी विभागों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।