Delhi Lane Rules: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बसों का चालान लेन का उल्लंघन करने से चालक गलत लेन में जाकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। उनका कहना था कि बस ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।
Delhi Lane Rules: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लेन का उल्लंघन करने वाली बसों को चालान करने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल को प्रस्ताव मंत्री ने भेजा है। LG की मंजूरी के बाद दिल्ली में यह प्रणाली लागू होगी। LP की मंजूरी के बाद नया नियम लागू होगा। डीटीसी सहायक यातायात निरीक्षक चालान काट सकता है।
इस अधिकारी को चालान काटने का अधिकार होगा।
कैलाश गहलोत ने कहा कि बसों का चालान लेन का उल्लंघन करने से चालक गलत लेन में जाकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। उनका कहना था कि बस ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत लेन का उल्लंघन करने वाली बसों का चालान काटने का अधिकार मिलेगा।
10 हजार रुपये का लग सकता है जुर्माना
धारा 177 के तहत लेन का पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बाद में 1500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा, धारा 184 और 192ए के तहत 5000 से 10 हजार रुपये के चालान काट सकते हैं।