RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंकों के लगभग 99.96 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी रकम पाने के हकदार हैं। पीएनबी पर भी भारी जुर्माना लगा है।
RBI: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अन्य बैंक पर कार्रवाई की है। RBI ने कर्नाटक के शिमशा सहकार बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। पांच जुलाई 2024 को कामकाजी समय खत्म होने के बाद बैंक ने बैंकिंग सेवाओं को बंद कर दिया है। इसके अलावा, कर्नाटक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश देने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने की मांग की गई है।
ग्राहकों को क्या प्राप्त होगा?
जमाकर्ताओं को इस बैंक में जमा किए गए पैसे पर पांच लाख रुपये तक का दावा दिया जाएगा. यह दावा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि इस सहकारी बैंक में लगभग 99.96 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी रकम पाने के हकदार हैं।
एक्शन की वजह
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं और इसका कामकाज जारी रहना जमाकर्ताओं के हित में घातक है। RBI के मुताबिक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान कर पाने में असमर्थ होगा।
PNB पर कार्रवाई
आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि बैंक ने केवाईसी के अलावा कुछ ‘डेब्ट और एडवांस’ निर्देशों का पालन नहीं किया था। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया था। बाद में बैंक को एक नोटिस भेजा गया।
आरबीआई ने नोटिस पर विचार करने के बाद पाया कि PNB ने सब्सिडी, रिफंड या रिम्समेंट के माध्यम से सरकार से मिलने वाली रकम के एवज में दो राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए हैं। रिजर्व बैंक ने साथ ही कहा कि PNB के कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में भी विफल रहे।