Power Minister Harbhajan Singh ETO
पंजाब के Power Minister Harbhajan Singh ETO ने मंगलवार को पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) द्वारा औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए लंबित राशि का निपटान करने के लिए तीन महीने की पहल वन टाइम सेटलमेंट (ओ. टी. एस.) योजना शुरू करने की घोषणा की।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का खुलासा करते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें 22 दिसंबर, 2024 तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरल शर्तों की पेशकश की गई है। ओटीएस योजना के तहत, मौजूदा 18% चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में लंबित चूक राशि पर 9% और अदालत के मामलों में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं के लिए 10% का सरल ब्याज लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, छह महीने से कम की अवधि के लिए निश्चित शुल्क माफ कर दिया जाएगा और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए केवल छह महीने का निश्चित शुल्क लागू किया जाएगा।
मंत्री ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि ओटीएस योजना में चार किश्तों में भुगतान का प्रावधान भी है, जबकि मौजूदा निर्देशों में किश्तों में भुगतान का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, यदि राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त प्रतिभूति (उपभोग) के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा।
अदालत में लंबित मामलों वाले उपभोक्ता भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं और मामलों का निपटारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ओ. टी. एस. योजना का मुख्य पहलू यह है कि यह समयबद्ध केस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करती है।
उपभोक्ताओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित राशियों का निपटान करने और सरल शर्तों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का बिजली विभाग हमेशा अपने उपभोक्ताओं को हर संभव तरीके से सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
source: https://ipr.punjab.gov.in