पंजाब सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आयु-विशिष्ट सोशल मीडिया नियम लागू करेगी। मंत्री अमन अरोडा ने डिजिटल सुरक्षा, स्क्रीन टाइम प्रबंधन और अभिभावक जागरूकता पर जोर दिया।
पंजाब के ग्राम विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोडा ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर आयु-विशिष्ट सोशल मीडिया नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
विधानसभा में विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अमन अरोडा ने कहा कि बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। 8–12 वर्ष, 13–16 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग सामग्री नियंत्रण और अभिभावक जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह का प्रतिबंध बच्चों की जिज्ञासा बढ़ा सकता है और उन्हें अनियंत्रित ऑनलाइन क्षेत्रों की ओर धकेल सकता है।
डिजिटल सुरक्षा जाल के तहत सरकार ने मोबाइल लत और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाव के लिए व्यापक योजना बनाई है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए स्कूल, माता-पिता और सरकार मिलकर काम करेंगे। इस पहल के तहत लगभग 3,968 सरकारी हाई स्कूलों के शिक्षकों को “डिजिटल मेंटर” के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
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साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 को डायल-112 आपातकालीन प्रणाली से जोड़ दिया है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ताकि बच्चों के ऑनलाइन शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
अमन अरोडा ने बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत नाबालिगों के डेटा के लिए सत्यापित अभिभावक सहमति को अनिवार्य किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और स्क्रीन टाइम प्रबंधन पर परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
साथ ही, मंत्री अमन अरोडा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने युवाओं को डिजिटल लत से बचाने के लिए 3,100 स्टेडियम का निर्माण किया है, और 6,000 और स्टेडियमों की योजना है। 1,000 इनडोर जिम बन चुके हैं और 5,000 नए जिमों की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि खेलकूद बच्चों की ऊर्जा को स्क्रीन से हटाकर स्वस्थ विकल्प की ओर मोड़ेगा।
अंत में, मंत्री ने जोर देकर कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए आयु सत्यापन अनिवार्य करना और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।