Home राज्यराजस्थान श्री झाबर सिंह खर्रा: सिविल लाइन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करेंगे

श्री झाबर सिंह खर्रा: सिविल लाइन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करेंगे

by editor
श्री झाबर सिंह खर्रा: सिविल लाइन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करेंगे

नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सिविल लाइन्स, जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुल निर्माण का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।  

श्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि संवेदक द्वारा कार्य में ढिलाई के कारण पुल का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है। देरी के लिए संवेदक पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है।

नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बीसलपुर पाइपलाइन तथा रेलवे द्वारा कुछ स्वीकृतियां नहीं मिलने के कारण पुल निर्माण के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा भी काम में ढिलाई बरती गयी थी, जिसपर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रथम संवेदक पर नियमानुसार शास्ति 3.32 करोड रूपये आरोपित की गई। साथ ही कार्य विड्रॉ कर संवेदक को डिबार किया गया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में विलम्‍बता के लिये द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि रूपये 32.91 लाख लगाई गई है।

इससे पहले विधायक श्री गोपाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में नगरीय विकास राज्य मंत्री ने कहा कि सिविल लाइन्‍स, जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 10 अप्रेल 2021 से प्रारम्‍भ किया गया है। तत्‍समय उसकी प्रोजेक्‍ट लागत राशि रूपये 75.05 करोड थी। सम्‍पूर्ण प्रोजेक्‍ट पर वर्तमान तक राशि रूपये 24.70 करोड व्‍यय किया जा चुका है। वर्तमान में प्रोजेक्‍ट पूर्ण होने की अवधि 15 माह रखी गई है, जिसकी गणना द्वितीय संवेदक को जारी किये गये कार्यादेशानुसार दिनांक 12 मई 2023 से 11 अगस्‍त 2024 तक की जावेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने पर संवेदक पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है।

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in/

You may also like

Leave a Comment