PUNJAB NEWS : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम और संबंधित नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत 01.01.2025 की योग्यता तिथि के संबंध में मतदाता सूची (विशेष सारांश संशोधन 2025) के हाल ही में किए गए राज्यव्यापी संशोधन के दौरान कोई अपील प्राप्त नहीं हुई थी, जो मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार देता है।यह राज्य भर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के साथ उच्च स्तर की पारदर्शिता, सटीकता और जनता की संतुष्टि का संकेत देता है।
लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, मतदाता सूची में नामों को शामिल करने, हटाने या संशोधन से संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के फैसले से व्यथित कोई भी मतदाता ईआरओ के आदेश के 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी के पास अपील दायर कर सकता है और डीईओ के फैसले पर आगे की अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के पास दायर की जा सकती है।
इसके अलावा, 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले चल रहे संशोधन के बारे में अपडेट साझा करते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, सिबिन सी ने बताया कि 64-लुधियाना पश्चिम के लिए मतदाता सूची के मसौदे में कुल 1,73,071 मतदाता शामिल हैं।दावे और आपत्तियां दायर करने की अवधि 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक खुली है और अंतिम मतदाता सूची 5 मई 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, सिबिन सी ने सभी पात्र नागरिकों को सतर्क रहने और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
मतदाता सूची से संबंधित प्रश्नों या शिकायतों के लिए, नागरिक अपने संबंधित ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in पर जा सकते हैं, या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।