Saturday, April 18, 2026

पंजाब सरकार ने जीएसटी पूर्व बकाया वसूली के लिए अभियान तेज किया, हरपाल सिंह चीमा ने व्यापारियों को चेताया

by Neha
पंजाब सरकार ने जीएसटी पूर्व बकाया वसूली के लिए अभियान तेज किया, हरपाल सिंह चीमा ने व्यापारियों को चेताया

पंजाब सरकार ने जीएसटी पूर्व बकाया वसूली के लिए 136 संपत्तियों की जब्ती की। हरपाल सिंह चीमा ने व्यापारियों को चेताया, ओटीएस नीति के तहत बकाया निपटान करने का मौका।

पंजाब के वित्त, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार व्यापार को सुगम बनाने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए हुए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार उत्पीड़न मुक्त और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब कराधान विभाग ने जीएसटी पूर्व बकाया राशि वसूलने के लिए बड़े अभियान के तहत 91.10 करोड़ रुपये मूल्य की 136 संपत्तियों को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को पुराने बकाया चुकाने में मदद करने के लिए सरकार ने लाभकारी एकमुश्त भुगतान (One-Time Settlement) नीति शुरू की है, जबकि लगातार बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।

चीमा ने कहा, “व्यापारी इस नीति के माध्यम से अपने जीएसटी से पहले के बकाया का निपटान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर कर चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने बताया कि 136 संपत्तियों में 78 संपत्तियां प्राथमिक जिलों में और 58 संपत्तियां अन्य जिलों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं।

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वित्त मंत्री ने आगे बताया कि कुछ संपत्तियों की नीलामी से पहले ही 15.27 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा, 33.77 करोड़ रुपये मूल्य की 35 संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी जा चुकी है, जिनमें से 21 संपत्तियों की अंतिम नीलामी की तारीख तय हो चुकी है। जिला अधिकारियों ने 16.42 करोड़ रुपये मूल्य की 15 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मंत्री ने कहा कि 10.61 करोड़ रुपये मूल्य की 24 संपत्तियों के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और संबंधित उपायुक्त सक्रिय रूप से लंबित मामलों को निपटा रहे हैं। “इन प्रयासों से दबाव बढ़ा है और कई लाइसेंसधारियों ने बकाया राशि जमा करना शुरू कर दिया है ताकि उनकी संपत्तियां नीलामी से बच सकें,” उन्होंने कहा।

अंत में हरपाल सिंह चीमा ने चेतावनी दी कि जिन संपत्तियों की नीलामी तिथियां तय हैं, उनकी नीलामी निर्धारित समय पर ही होगी। यदि बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है और व्यापारी ओटीएस नीति का लाभ नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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