Home राज्यपंजाब Punjab CM Bhagwant :‘पंजाब राज्य (डेवलेपमेंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024’ लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

Punjab CM Bhagwant :‘पंजाब राज्य (डेवलेपमेंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024’ लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

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Punjab CM Bhagwant :‘पंजाब राज्य (डेवलेपमेंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024’ लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

CM Bhagwant:  खेलों को प्रोत्साहन देना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य

  •  खेल एसोसिएशन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में निभाएगा अहम भूमिका यह एक्ट

पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए पंजाब के CM Bhagwant Singh Mann ने आज ‘पंजाब राज्य (डेवलेपमेंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024’ को लागू करने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। CM Bhagwant Singh Mann ने कहा कि इससे उन खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो जिला स्तर पर अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

CM Bhagwant Singh ने कहा कि इस एक्ट से खेल एसोसिएशनों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए जिला एसोसिएशन का पंजीकरण किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस एक्ट के अनुसार खातों की देखरेख अनिवार्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।

CM Bhagwant  ने कहा कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह कमेटी जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों/खिलाड़ियों का चयन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर/प्रबंधकीय सचिव की अध्यक्षता में गठित विवाद निवारण कमेटी खिलाड़ियों की अपील का निपटारा सात दिनों के भीतर करेगी।

CM Bhagwant Singh ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें खेल एसोसिएशनों की कार्यकारी कमेटियों के तीन महिला और दो पुरुष सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रबंधकीय सचिव द्वारा राज्य स्तर पर पांच सदस्यीय कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कमेटियां किसी भी घटना की स्थिति में स्वत: संज्ञान ले सकती हैं।

CM Bhagwant  ने कहा कि एक्ट के अनुसार सभी एसोसिएशन खेल गतिविधियों जैसे कैंप, लीग और प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि यह नीति राज्य में खेलों और खेल गतिविधियों को बड़ा प्रोत्साहन देगी, जिससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सकेगा।

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