पंचकूला में POSH Act 2013 और SHe-Box के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हुआ। डॉ. प्रियंका सोनी ने सुरक्षित कार्यस्थल को महिलाओं का अधिकार बताया।
महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचकूला में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की ओर से राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में POSH अधिनियम, 2013 और SHe-Box पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल और क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों एवं संबंधित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि हर महिला को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में काम करने का अधिकार है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
POSH Act के प्रावधानों की दी गई जानकारी
कार्यक्रम के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रतिभागियों को बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कर उनका उचित तरीके से निवारण किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध शिकायत तंत्र के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।
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लोकल कमेटी के माध्यम से शिकायत की सुविधा
कार्यक्रम में खास तौर पर असंगठित क्षेत्र और घरेलू कामगार महिलाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। ऐसी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर गठित लोकल कमेटी के माध्यम से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निवारण तक की प्रक्रिया को व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए समझाया गया, ताकि संबंधित अधिकारी जरूरतमंद महिलाओं को उचित सहायता उपलब्ध करा सकें।
SHe-Box पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण
कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा SHe-Box पोर्टल रहा। प्रतिभागियों को पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और शिकायत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
SHe-Box के जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को डिजिटल माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा के बारे में भी जानकारी साझा की गई।
सुरक्षित एवं भयमुक्त कार्यस्थल हर महिला का अधिकार- डॉ. प्रियंका सोनी, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
पंचकूला में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा POSH अधिनियम, 2013 एवं SHe-Box पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 8, 2026
महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूरी
डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों और शिकायत निवारण की उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब संबंधित संस्थाएं और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें।
उन्होंने सुरक्षित कार्यस्थल को महिलाओं के सम्मान, समान अवसर और आत्मविश्वास से जोड़ते हुए POSH कानून के प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया।
जिला स्तर पर मजबूत होगी शिकायत निवारण व्यवस्था
राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाना है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को POSH अधिनियम और SHe-Box से जुड़े प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी दी गई, ताकि महिलाओं की शिकायतों पर समयबद्ध और उचित तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल हर महिला का अधिकार है।