NEET में बवाल: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई करियर खतरे में नहीं है जब छात्रों ने सड़क पर उतरे, NSUI कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की

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NEET में बवाल: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई करियर खतरे में नहीं है जब छात्रों ने सड़क पर उतरे, NSUI कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की

NEET पेपर चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा करने वाले संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को सूचना दी है। साथ ही, कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग को रोके जाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।

NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में मेडिकल विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। NEET परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ कांग्रेस के छात्र विंग NSUI ने भी विरोध प्रदर्शन किया। NEET परीक्षा मामले में दिल्ली पुलिस ने हनी बग्गा, राज्यवर्धन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

करियर को खतरा नहीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि सरकार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, नीट परीक्षा पर हुए विवाद के बीच। वह छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी हर चिंता न्यायपूर्ण रूप से हल की जाएगी। किसी भी विद्यार्थी का करियर खतरे में नहीं डाला जाएगा या नुकसान नहीं होगा।

NEET काउंसलिंग जल्द शुरू होगी।

साथ ही, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट NEET परीक्षा से संबंधित जानकारी संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार छात्रों की भलाई के लिए हर संभव उपाय करेगी। NEET परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। हम सभी को बिना किसी भ्रम के इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया

NEET पेपर में हुई गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर NTA से उत्तर भी मांगा है। वहीं, इस मामले को अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

SC ने NEET काउंसिलिंग को रोकने से स्पष्ट रूप से इनकार किया

NTA की ट्रांसफर पिटीशन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये सूचना दी है। NEET की सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई होनी है। NEET परीक्षा 2024 के खिलाफ देश भर के हाईकोर्टों में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की मांग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसिलिंग को रोका नहीं है। कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर कोई आदेश नहीं है।

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