हरियाणा पेंशन योजना: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।
इस योजना का उद्देश्य असहाय और जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे बेहतर शिक्षा और जीवन यापन कर सकें। योजना के तहत पात्र बच्चों को मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। पात्रता के लिए बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए, और माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
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आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्षों का निवास प्रमाण पत्र (जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड), और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं। यदि निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा। इच्छुक पात्र बच्चे अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी।
हरियाणा सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सहारा देने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में मददगार साबित होगी। यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करेगी, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी।
यह योजना राज्य सरकार की सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हरियाणा के असहाय और गरीब बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।