Saturday, April 18, 2026

दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बदलाव, जानें कौन होगा पात्र और कौन नहीं

by Neha
दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बदलाव, जानें कौन होगा पात्र और कौन नहीं

दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदले गए, अब सालाना आय 1.20 लाख रुपये तक वाले परिवार ही पात्र होंगे। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी सस्ती राशन सुविधा।

राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत राशन कार्ड बनवाने और जारी करने के लिए आय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले सालाना आय की सीमा 1 लाख रुपये थी, अब इसे 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

किसे मिलेगा फायदा

नई आय सीमा से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी आय पहले तय सीमा से थोड़ी अधिक होने के कारण राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। अब ऐसे परिवार सस्ते दाम पर गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से मजदूर वर्ग, दिहाड़ी कामगार और छोटे दुकानदारों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

किन परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा

जिन परिवारों की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से अधिक है, वे सरकारी राशन योजना के दायरे से बाहर रहेंगे और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सब्सिडी का लाभ केवल सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

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आवेदन और प्राथमिकता

नई व्यवस्था में परिवार का मुखिया वही व्यक्ति माना जाएगा, जो परिवार की जिम्मेदारी संभालता हो और जिसके नाम पर दस्तावेज दर्ज हैं। महिला मुखिया वाले परिवारों को पहले की तरह प्राथमिकता दी जाएगी।

पात्र लोग अपने नजदीकी राशन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहले से राशन कार्ड धारकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी आय से जुड़े दस्तावेज समय पर अपडेट कराएं।

सरकार का उद्देश्य

दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाखों लोगों को सस्ता राशन मिलता है। समय-समय पर किए गए बदलाव इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ गलत तरीके से लेने वालों से रोका जा सके और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

कुल मिलाकर, दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में यह बदलाव गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने वाला कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की रसोई और बजट पर पड़ेगा।

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