CM Naib Singh Saini ने कहा कि प्रदेश में 7 स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी।

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CM Naib Singh Saini ने कहा कि प्रदेश में 7 स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी।


CM Naib Singh Saini ने 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी।

हरियाणा के CM Naib Singh Saini ने प्रदेश में 7 नई स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रुपये की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 7 अतिरिक्त स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के बाद, हर जिले में अपनी एक स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाओं के लिए) होगी। वर्तमान में फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों में कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि चरखी दादरी ऐसा जिला है, जहां कोई नियमित या कैंप कोर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए, इन 7 जिलों के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

CM Naib Singh Saini ने बताया कि स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रुपये (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 5 लाख रुपये) की राशि को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के पदों के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी दी गई है। इन 7 जिलों में प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 रीडर, 1 स्टेनो टाइपिस्ट, 2 प्रोसेस सर्वर और 2 चपरासी के पद होंगे।

यह ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा में 22 जिले हैं। राज्य सरकार ने पहले से ही अंबाला, पंचकूला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, सिरसा, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में 15 स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

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