Home राज्यदिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिगड़ी को, नाश्ते के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिगड़ी को, नाश्ते के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिगड़ी को, नाश्ते के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल: बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के मामले में सीबीआई केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। इसी बीच उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान बिगड़ गई। उनका शुगर स्तर घट गया। उन्हें फिर कोर्ट स्टाफ के कमरे में उन्हें ले जाया गया। शुगर लेवल घटने के बाद उन्हें कोर्ट रूम से चाय और बिस्किट के लिए निकाला गया।

दरअसल , जब कोर्ट में सीबीआई की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी, केजरीवाल ने शुगर स्तर कम होने का हवाला देते हुए अदालत से कुछ खाने की अनुमति मांगी। बाद में केजरीवाल को न्यायालय ने भोजन करने की अनुमति दी। उन्हें अदालत की अनुमति के बाद अहलमद कक्ष में ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थीं।

यह घटना हुई जब उन्हें आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने औपचारिक रूप से अदालत से गिरफ्तार किया था। अदालत कक्ष में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और AAP नेता दिलीप पांडे उपस्थित थे।

विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश पर केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। CBI ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। तिहाड़ केंद्रीय जेल से केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की थी और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था। CBI को भी बुधवार को अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिली थी।

साथ ही, केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। केजरीवाल को अवकाशकालीन पीठ (जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी) से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मिली।

“हम सभी प्रासंगिक विवरण रिकॉर्ड में लाने और उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील दायर करना चाहते हैं, जिसमें अंततः जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई थी,” उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा।’

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है।

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