Home राज्यदिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI केस में जमानत की मांग की, गिरफ्तारी को भी चुनौती दी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI केस में जमानत की मांग की, गिरफ्तारी को भी चुनौती दी

by editor
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI केस में जमानत की मांग की, गिरफ्तारी को भी चुनौती दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर जमानत की मांग की है। इससे पहले भी वह सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने को भी चुनौती दे चुके हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर 5 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

केजरीवाल के वकील ने पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।  केजरीवाल की ओर से पेश हुआ, वकील रजत भारद्वाज, ने कहा कि आवेदक को कानून की सही प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। गुरुवार को वकील भारद्वाज ने इस पर सुनवाई करने पर जोर दिया, तो न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि कागजात को देखने दें। परसों इस पर चर्चा होगी।

26 जून को, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

उसने पहले ही सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और हाई कोर्ट में एक याचिका लंबित है। 17 जुलाई को, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।

21 मार्च को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

सीबीआई और ईडी ने कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को बदलते समय अनियमितताएं हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा हुआ।

मंगलवार को केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछले साल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अगस्त 2022 में मामला दर्ज हुआ। सिंघवी ने केजरीवाल के अरेस्ट मेमो पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि यह भी कानून सम्मत नहीं है।

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