मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिली, अब फीस बढ़ोतरी 5% तक सीमित होगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए बड़े फैसले की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions (Amendment) Ordinance, 2026” को पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions… pic.twitter.com/cDNiufndYt— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 13, 2026
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद कोई भी निजी स्कूल अपनी इच्छा से फीस में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा।
सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रोक लगाना और अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यापार का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा और सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना और अभिभावकों को राहत देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
राज्य सरकार के इस फैसले से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि फीस नियंत्रण से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी।