Vigilance Bureau ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अनुपयुक्त वाहनों को पंजीकृत करने और बेचने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया

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Vigilance Bureau ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अनुपयुक्त वाहनों को पंजीकृत करने और बेचने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया

भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप, पंजाब Vigilance Bureau (वीबी) बठिंडा रेंज ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालय बठिंडा में एक औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के अनुपयुक्त वाहनों को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके पंजीकृत किया गया था और एजेंटों ने उन्हें जनता को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया था। इन कदाचारों के आधार पर Vigilance Bureau ने एनएफएल कॉलोनी, बठिंडा निवासी नवीन कुमार और धोबियाना रोड, बठिंडा निवासी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच, ब्यूरो ने इस मामले में हरियाणा में नागपाल बॉडी मेकर, सिरसा रोड, डबवाली के मालिक नरेश कुमार को नामित और गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू की है।

राज्य वी. बी. के एक प्रवक्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि उक्त आरोपी ने परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर गुजरात राज्य से पांच कंडेम्ड जीपों/वाहनों (1993 और 1996 से महिंद्रा एंड महिंद्रा मॉडल) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र () प्राप्त किया था, हालांकि ये वाहन वास्तव में बठिंडा में कभी नहीं पहुंचे थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने विभिन्न राज्यों से पांच स्क्रैप किए गए वाहन खरीदे थे और धोखाधड़ी से गुजरात से अपनी एनओसी प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए राजेश टुटेजा नाम के एक व्यक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना किराये के समझौते का इस्तेमाल किया। इसके बाद, आरोपियों ने इन स्क्रैप किए गए वाहनों को हरियाणा में नागपाल बॉडी मेकर, सिरसा रोड, डबवाली में संशोधित किया और संबंधित अधिकारियों/निजी एजेंटों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके आरटीए बठिंडा कार्यालय में धोखाधड़ी से उनका पंजीकरण कराया। बाद में, इन वाहनों को बिना किसी संदेह के खरीदारों को उच्च कीमतों पर बेच दिया गया, जिससे धोखाधड़ी हुई। सतर्कता ब्यूरो के बठिंडा रेंज ने डबवाली में उपरोक्त नागपाल बॉडी मेकर पर छापा मारा और पांच संशोधित जीपों को जब्त किया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस संबंध में एक मामला एफआईआर नं। 11, दिनांक 07/04/2025 को उपरोक्त नवीन कुमार और इंद्रजीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) 336 (2) 338,336 (4) 340 (2) और 61 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7-ए और 13 (1) (ए) के साथ 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा नागपाल बॉडी मेकर डबवाली के मालिक नरेश कुमार को भी नामित कर गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच के दौरान आरटीए बठिंडा के अधिकारियों/कर्मचारियों या अन्य निजी व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी और मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें नामित किया जाएगा।

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