उत्तर प्रदेश में RTE के तहत प्री-नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब बच्चे का आधार नहीं, अभिभावक के आधार से आवेदन संभव। ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द शुरू।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्री-नर्सरी और कक्षा एक में दाखिले की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब आवेदन के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार कार्ड के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नियमों में संशोधन कर नया आदेश जारी किया है। पिछले वर्ष जारी शासनादेश के अनुसार बच्चे और अभिभावक दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य थे, जिससे अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आवेदन में कठिनाई आ रही थी। अब केवल माता या पिता का आधार नंबर आवेदन में दर्ज करना पर्याप्त होगा।
इसके अलावा, पहले अपार आईडी बनाना अनिवार्य था और इसे पूरा न करने पर स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलती थी। नए आदेश में अपार आईडी बनाने की बाध्यता भी हटा दी गई है। निवास प्रमाण पत्र के नियमों में भी ढील दी गई है। अब तहसीलदार कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र के अलावा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली और पानी का बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में जाब कार्ड को भी मान्यता दी गई है।
प्रवेश के बाद स्कूल छात्र का विवरण RTE पोर्टल पर दर्ज करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन के बाद स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सात सदस्यीय समिति करेगी निगरानी
जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति अब RTE प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे।
राज्य में प्रवेश प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के लगभग 68 हजार निजी विद्यालयों में RTE के तहत 25% सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा। एक लाख 80 हजार सीटें निर्धारित की गई हैं। पिछली बार एक लाख 40 हजार से अधिक बच्चों को प्रवेश मिला था। आवेदन RTE पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in पर किए जाएंगे। उम्र मानदंड के अनुसार:
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नर्सरी: 3–4 वर्ष
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LKG: 4–5 वर्ष
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UKG: 5–6 वर्ष
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कक्षा 1: 6–7 वर्ष
नए नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और नए सत्र से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।