हरियाणा में कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए धारा 7ए में संशोधन, करनाल, पानीपत और अंबाला में नई नगरपालिका का गठन, गोशाला के लिए जमीन का पट्टा।
हरियाणा सरकार ने शहरों के आसपास स्थित कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम-1975 की धारा 7ए में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत एक्सचेंज डीड्स को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले जमीन के लेन-देन पर नियंत्रण किया जा सके।
नई नगरपालिका का गठन
बैठक में करनाल के कुंजपुरा, पानीपत के मतलौडा और अंबाला के शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। कुंजपुरा नगरपालिका में कुंजपुरा के साथ नलवी कलां और वजीरपुर गांव शामिल होंगे। मतलौडा नगर पालिका में मतलौडा ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा, जबकि शहजादपुर नगर पालिका में शहजादपुर के साथ बापौली, भौड़माजरी और माजरा गांव आएंगे।
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कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक
अब शहरों के पास की कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली नहीं कराई जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इन इलाकों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। यह कदम एक्सचेंज डीड्स के दुरुपयोग को रोकने और अवैध लेन-देन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गोशाला के लिए जमीन का पट्टा
इसके अलावा पंचकूला के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली गांव में कामधेनु गोसेवा समिति सकेतड़ी को 20 साल के लिए चार एकड़, एक कनाल और 17 मरला भूमि पट्टे पर दी जाएगी। इस जमीन पर 570 पशुओं की गोशाला स्थापित की जाएगी।
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेगा, बल्कि शहरों के आसपास के कच्चे इलाकों के नियमन और विकास में भी सहायक साबित होगा।