हरियाणा मंत्रिमंडल ने संविदा चालकों को ओपीएस और पेंशन लाभ, दिवंगत एएसआई की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, शहरी विकास कानून में संशोधन और दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सुधार को मंजूरी दी।
हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में कई अहम निर्णय लिए, जिनसे राज्य के कर्मचारियों, महिलाओं और शहरी विकास के क्षेत्र में सुधार और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
347 संविदा चालकों को ओपीएस और अन्य लाभ
कैबिनेट ने वर्ष 2002 में संविदा आधार पर नियुक्त 347 चालकों को परिचालन भत्ता (ओपीएस) और अन्य लाभ देने का निर्णय किया। इन चालकों को अब उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे उन्हें सेवा की गणना, एसीपी, पुरानी पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना और सामान्य भविष्य निधि खाते सहित सभी वैधानिक लाभ प्राप्त होंगे। यह निर्णय वेतन और पेंशन में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने और समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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दिवंगत एएसआई की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस के दिवंगत सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) संदीप कुमार लाथेर की पत्नी, श्रीमती संतोष कुमारी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कैंपस स्कूल में गणित पीजीटी (ग्रुप-बी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने को मंजूरी दी।
शहरी विकास कानून में संशोधन
हरियाणा मंत्रिमंडल ने अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेनदेन और विनिमय विलेखों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 में संशोधन की मंजूरी दी। ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025’ जारी किया गया है।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सुधार
महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDL-LY), 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब पात्र महिलाओं को मासिक 2,100 रुपये लाभ मिलेगा, जिसमें 1,100 रुपये सीधे उनके बचत खाते में जमा होंगे और 1,000 रुपये सरकार द्वारा संचालित आरडी/एफडी खाते में जमा होंगे। परिपक्वता पर जमा राशि और ब्याज लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा मंत्रिमंडल के ये निर्णय कर्मचारियों, महिलाओं और शहरी क्षेत्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सुधारों और सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।