Haryana News : हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में तीन विधेयक पारित
Haryana News: – हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान चर्चा के बाद तीन विधेयक पारित किए गए। इनमें शामिल हैंः
हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
यह विधेयक सदस्यों के यात्रा भत्ते से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए 1975 के अधिनियम में संशोधन करता है। इससे पहले, बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ते पर 1,00,000 रुपये की संयुक्त सीमा को अपर्याप्त माना जाता था। संशोधन सदस्यों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये के अधिकतम विशेष यात्रा भत्ते को बनाए रखते हुए इस सीमा को हटा देता है।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025
यह विधेयक पिछड़े वर्गों के अधिकारों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए आयोग के कार्यों के दायरे का विस्तार करता है। यह 2016 अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करता है और आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को सद्भावना से की गई कार्रवाई के लिए कानूनी कार्यवाही से बचाने के लिए एक नई धारा 18 को सम्मिलित करता है-जो पहले से ही राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपलब्ध प्रावधानों के समान है।
हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों में कम नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2025
यह विधेयक आवासीय कॉलोनियों के अलावा अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए 2021 अधिनियम में संशोधन करता है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, 10 एकड़ संलग्न भूमि में फैली कम से कम 50 औद्योगिक इकाइयों के समूह मान्यता के लिए सामूहिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ऐसी इकाइयों को सभी विभागों द्वारा वैध माना जाएगा, जिससे वे बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुँच सकें।