मान सरकार ने उद्योगपतियों के लिए नई ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की। PSIEC प्लॉट धारकों को टैक्स और रजिस्ट्री में राहत, उद्योगों को मिलेगा लाभ।
पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापारिक वातावरण को सरल बनाने के लिए मान सरकार ने नई ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस पहल का उद्देश्य उद्योगपतियों को टैक्स और अन्य बाधाओं से राहत देना है और निवेश को प्रोत्साहित करना है।
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विशेष समिति और SPB का गठन
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों और सरकार की ओर से विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 7 उद्योगपतियों और 1-2 सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही फोकल प्वाइंट्स की एक SPB भी बनाई जाएगी, जो उद्योगपतियों के बिजली बिलों और अन्य मामलों में अप्रूवल देगी।
ਹੁਣ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ !!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ
👉🏻 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ 1-2 ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
👉🏻 ਇਕੱਠੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ SPB
👉🏻 SPB ਦੀ… pic.twitter.com/Cj88SlZO0s— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 30, 2026
PSIEC प्लॉट धारकों के लिए बड़ी सुविधा
मान सरकार ने PSIEC के प्लॉट धारकों के लिए कई लाभ सुनिश्चित किए हैं। लीज़ होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड में बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही, रजिस्ट्री खर्च में छूट और रिज़र्व मूल्य का केवल 5% देकर उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा।
औपचारिकताओं में लचीलापन
नई पॉलिसी में उद्योगपतियों के लिए 18 अनिवार्य सेवाओं के विकल्प दिए गए हैं। यदि जरूरत हो तो सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, अन्यथा कोई अनिवार्यता नहीं है। इस कदम से उद्योगपतियों को समय और संसाधनों की बचत होगी और व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।