Swati Maliwal Case: स्वाती मालीवाल मामले में विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार, 2 अगस्त, को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव की याचिका खारिज कर दी।
Swati Maliwal Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को झटका लगा है। गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आदेश न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जारी किया है।
विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। विभव के अधिवक्ता ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और 18 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई है। उस दिन गिरफ्तारी हुई थी जब उन्होंने स्वेच्छा से जांच करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। पुलिस ने विभव की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विभव कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें इसका कोई दोष नहीं था।
विभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं
8 जुलाई को, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 मई को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है।
हाई कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।