Saturday, August 29, 2026

Supreme Court की नसीहत, HC का आदेश खारिज कर, ऐसे जमानत पर रोक नहीं लगानी चाहिए

by editor
Supreme Court की नसीहत, HC का आदेश खारिज कर, ऐसे जमानत पर रोक नहीं लगानी चाहिए

Supreme Court ने कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।

Supreme Court ने कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह कहा. फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक आरोपी की जमानत पर  रोक लगाई गई थी।

पीठ ने कहा, “हालांकि, अदालत को जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि अदालतों को बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए।

यह निर्णय देश की सर्वोच्च अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुराना के जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय चुनौती  दी थी।

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत पिछले साल 17 जून को खुराना को अधीनस्थ अदालत में जमानत मिली थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। 7 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और खुराना की जमानत बहाल कर दी थी।

You may also like

Leave a Comment

अफसाना खान ने किया शिवलिंग का रुद्राभिषेक, भड़के ट्रोलर्स ने मां-बाप तक को घसीटा कृति के राखी ऐड पर भड़कीं कंगना, बोलीं- बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में भाई को राखी क्यों? ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम मोहसिन खान ने की सगाई, कौन हैं तमन्ना? मुंबई की पार्टियों पर आंचल खुराना के चौंकाने वाले दावे, बोलीं- ड्रग्स से लेकर पार्टनर स्वैपिंग तक होता है बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं ये चर्चित सितारे जन्नत जुबैर, प्रणाली राठौड़, करण पटेल तक संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम