SEC ने सभी उपायुक्तों को आगामी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों की तैयारी के लिए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का निर्देश दिया है।

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पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव 05.10.2025 तक होने वाले हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 05.08.2025 को जारी पीए 9/1994/एस 209/2025/6205।

SEC :पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव 05.10.2025 तक होने वाले हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा दिनांक 05.08.2025 को जारी पीए 9/1994/एस 209/2025/6205। इन चुनावों के लिए, दिनांक 03.03.2025 को पहले प्रकाशित पंचायत मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिनांक 14.08.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सभी उपायुक्तों को 01.09.2025 की योग्यता तिथि के साथ मतदाता सूची को निम्नानुसार अद्यतन करने का निर्देश दिया हैः

SEC : आई. मौजूदा मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशनः 19.08.2025
II. दावों और आपत्तियों की फाइलिंगः 20.08.2025 से 27.08.2025
III. दावों और आपत्तियों का निपटानः 01.09.2025 तक
IV. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशनः 03.09.2025

SEC : पात्र व्यक्ति निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग कर सकते हैंः प्रपत्र-I (नाम शामिल करने के लिए) प्रपत्र-II (शामिल करने की आपत्तियों के लिए) और प्रपत्र-III (प्रविष्टि में किसी भी विवरण पर आपत्तियों के लिए) ये फॉर्म संबंधित एसडीएम (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के पास उपलब्ध हैं और आयोग की वेबसाइट https://sec.punjab.gov.in/से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

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