PUNJAB Labour Minister : निर्माण श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा: सोंड
PUNJAB Labour Minister : पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने पंजाब के 19 जिलों (जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है) में श्रमिक चौकों पर शिविर आयोजित किए। यह पहल अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित एक समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री, तरुणप्रीत सिंह सोंड द्वारा जारी निर्देशों के बाद की गई थी।
विवरण देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए, बोर्ड अधिकारियों ने सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक लेबर चौकों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। ये शिविर 18 से 23 नवंबर, 2024 तक जारी रहेंगे। जिन जिलों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां 25 से 29 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और उनके वित्तीय लाभों के बारे में भी जागरूकता पैदा की।
श्रम मंत्री तरूणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करता है, जिसमें वजीफा योजना, शगुन योजना, सामान्य सर्जरी योजना, पेंशन योजना, मातृत्व योजना आदि शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण श्रमिकों को इन लाभों का लाभ उठाने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
श्रम मंत्री ने कहा कि कोई भी निर्माण श्रमिक (आयु 18-60 वर्ष के बीच) जिसने पिछले वर्ष के दौरान पंजाब में कम से कम 90 दिनों तक काम किया है, वह बोर्ड के साथ पंजीकरण करने के लिए पात्र है। उन्होंने पंजाब राज्य में काम करने वाले सभी निर्माण श्रमिकों से खुद को बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के साथ पंजीकृत करने की अपील की। कल्याण बोर्ड एवं बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं।