Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में कौन सी महिलाएं ₹2500 की सहायता से रहेंगी वंचित? जानें सभी शर्तें

Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली में कौन सी महिलाएं ₹2500 की सहायता से रहेंगी वंचित? जानें सभी शर्तें

दिल्ली में भाजपा ने Mahila Samriddhi Scheme लागू की। इससे पहले कैबिनेट नोट जारी हुआ, जिसमें योजना की शर्तों का उल्लेख किया गया। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत कौन सी महिलाओं को ₹2500 की सहायता मिलेगी और कौन इससे वंचित रहेंगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में भाजपा ने Mahila Samriddhi Scheme लागू कर दी। इस संबंध में निर्णय आज होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख को मंजूरी दी गई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मंच से भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा इस तारीख की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले जारी कैबिनेट नोट में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें पूरा करने पर महिलाओं को योजना के तहत हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता मिलेगी।

भाजपा ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो वह इस योजना को लागू करेगी। अब योजना के लागू होने के बाद यह जानना जरूरी है कि किन महिलाओं को इस लाभ का अधिकार मिलेगा और किन्हें इससे बाहर रखा जाएगा? आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत पात्रता शर्तें क्या हैं और इसका लाभ किन महिलाओं को मिलेगा।

योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक होगा रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट नोट के मुताबिक, Mahila Samriddhi Scheme की शुरुआत में इसका लाभ केवल बीपीएल कार्डधारक महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता न प्राप्त कर रही हो। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

दिल्ली में बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता मानदंड:

  • आवेदक का कम से कम पांच वर्ष तक दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए।
  • आवेदक का दिल्ली स्थित बैंक में खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • वार्षिक आय ₹3 लाख तक होने पर SDM या राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
  • वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड आवश्यक होगा।

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