हरियाणा सरकार ने जल संशोधन अधिनियम, 2024 पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

हरियाणा सरकार ने जल संशोधन अधिनियम, 2024 पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

हरियाणा सरकार ने जल संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति अधिनियम के सभी पहलुओं की जांच कर राज्य सरकार को सिफारिशें देगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करना और राज्य सरकार को संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करना है।

हरियाणा सरकार ने यह कदम भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के मार्गदर्शन में उठाया है। समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी करेंगे।

समिति के सदस्यों में प्रमुख अधिकारी शामिल

समिति में शामिल अधिकारी इस प्रकार हैं:

  • पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

  • हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष

  • नगर एवं ग्रामीण योजना एवं शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

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  • शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

  • सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

  • उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव

  • हरियाणा राज्य के पर्यावरण निदेशक एवं विभाग के विशेष सचिव

  • हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उप जिला अटॉर्नी

समिति के संयोजक के रूप में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री भूपिंदर रिनवा कार्य करेंगे।

समिति की जिम्मेदारियाँ

यह समिति संशोधन अधिनियम के लागू होने से जुड़ी सभी पहलुओं का विश्लेषण करेगी और राज्य सरकार को अपने निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यह कदम हरियाणा में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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