हरियाणा राजस्व विभाग ने सिटिजन हेल्पडेस्क की शुरुआत, 48 घंटे में शिकायत निवारण अनिवार्य

हरियाणा राजस्व विभाग ने सिटिजन हेल्पडेस्क की शुरुआत, 48 घंटे में शिकायत निवारण अनिवार्य

हरियाणा राजस्व विभाग ने सिटिजन हेल्पडेस्क शुरू की, जिसके तहत राजस्व सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का निवारण 48 घंटे में अनिवार्य होगा। नागरिक फोन और ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण और अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध समाधान हेतु एक समर्पित सिटिजन हेल्पडेस्क शुरू करने की घोषणा की है।

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विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का तेजी और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हेल्पडेस्क के माध्यम से दर्ज की गई सभी शिकायतों का निवारण 48 घंटे के भीतर करना अनिवार्य होगा।

नागरिक इस हेल्पडेस्क से दो माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। वे निर्धारित लैंडलाइन नंबर 0172-271-1693 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आधिकारिक ईमेल helpdesk-rev@hry.gov.in पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह प्रणाली राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और शिकायतों का समाधान तेजी से हो सकेगा।

राजस्व विभाग का यह प्रयास डिजिटल प्रशासन और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

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