HARYANA NEWS : हरियाणा सरकार ने कहा कि 1 दिसंबर 2024 से नए सर्किल रेट लागू होंगे और 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे। वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण उपलब्ध है।
HARYANA NEWS : गुरुगाम में घर या कार्यालय लेना आम है। ये भी बड़े ब्रांडों का स्टेटस सिंबल है। लेकिन इस सपने को पूरा करना अब आप पर अधिक बोझ डाल देगा। साथ ही, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जमीन के कलेक्टर रेट को 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने सर्किल रेट को हाल ही में बढ़ा दिया है। अब डीसी अजय कुमार ने इसे लघु सचिवालय से जारी किया है। जरी आदेश के अनुसार, 1 दिसंबर से सर्किल रेट में बढ़ोतरी लागू होगी और 31 मार्च तक जारी रहेगी।
रेजिडेंशियल, कृषि और वाणिज्यिक भूमि पर लागू होने वाले नए कलेक्टर रेट की जानकारी gurgaon.gov.in नामक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। गुरुग्राम में निवासी, कृषि और वाणिज्यिक भूमि की मूल्यांकन दरों में वृद्धि हुई है। यह आदेश सभी राजस्व अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों को परेशान न करने के लिए आदेश दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने पहले ऐलान किया था
कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में कलेक्टर रेट बढ़ाने का ऐलान किया था। अब सरकार ने इसे लेकर एक पत्र जारी किया है, जिससे जिले में संपत्ति की खरीद-फरोख्त में बदलाव होगा। अब नई दरों पर जिले में जमीन का मूल्यांकन किया जाएगा। नए सर्किल रेट की घोषणा के बाद संपत्ति की कीमतों पर भी इसका असर होगा। नए रेट लागू होने पर निवेशकों और डीलर्स में लगातार बहस चल रही है।