हरियाणा सरकार ने असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
नई पेंशन योजना का उद्देश्य
यह योजना उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं। योजना के तहत, 21 वर्ष से कम आयु के और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, वे बच्चे पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा और जीवनयापन में सहारा पा सकें।
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आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
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बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
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जन्म प्रमाण पत्र
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हरियाणा में कम से कम 5 वर्षों का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
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परिवार पहचान पत्र (Family ID)
अगर इनमें से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक 5 वर्ष से अधिक की रिहायश का हलफनामा भी प्रस्तुत कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक और पात्र आवेदक निम्नलिखित केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
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अंत्योदय सरल केंद्र
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अटल सेवा केंद्र
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कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आवेदन करते समय, सभी आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।