हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल तक की छूट देने का निर्णय लिया है। जानें इस राहत का फायदा किसे मिलेगा और क्या है प्रक्रिया।

हरियाणा सरकार ने राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब, सैन्य सेवा से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की सीधी भर्ती में ग्रुप-‘B’ और ‘C’ पदों पर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।

आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी?

सरकार के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘B’ और ‘C’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 साल तक की आयु छूट का लाभ भी मिलेगा।

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आदेशों का पालन अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ देने का प्रस्ताव पहले सरकार के विचाराधीन था, लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय को अंतिम रूप दे दिया है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए राहत

इस छूट से उन पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत मिलेगी, जो सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए आयु सीमा के कारण अयोग्य हो जाते थे। अब, ये उम्मीदवार बिना किसी चिंता के सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे और उनका सपना पूरा कर सकेंगे।

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