हरियाणा सरकार 2026 में चार महीनों के वेतन और पेंशन का समय से पहले करेगी भुगतान

by Neha
हरियाणा सरकार 2026 में चार महीनों के वेतन और पेंशन का समय से पहले करेगी भुगतान

हरियाणा सरकार ने 2026 में चार महीनों के लिए वेतन और पेंशन का समय से पहले भुगतान करने का आदेश दिया। जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर में अग्रिम वितरण होगा।

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के लिए अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन महीनों का पहला दिन अवकाश पर पड़ता है, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और पारिवारिक पेंशन को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार भी है, ने इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जनवरी माह का वेतन और पेंशन 30 जनवरी, 2026 को वितरित किया जाएगा, जबकि फरवरी माह का भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार, जुलाई माह के वेतन और पेंशन का वितरण 30 जुलाई और अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा।

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सरकार का यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय राहत और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे कर्मचारियों को समय पर वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे और वे अपने मासिक खर्चों की योजना आसानी से बना सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने यह भी बताया कि अग्रिम भुगतान का यह प्रावधान केवल उन महीनों पर लागू होगा जिनका पहला दिन सार्वजनिक अवकाश पर पड़ता है। इस कदम से राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पारदर्शी और समयबद्ध वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

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